#Jaipur: अनलॉक-5 गाइडलाइन जारी
गृह विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश, प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर रोक, धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित होने पर रोक, ईद उल जुहा पर सार्वजिनक…..#Unlock5 #UnlockGuideline pic.twitter.com/ns29CQBRa8
— First India News (@1stIndiaNews) July 16, 2021
- कावड़ यात्राओं में भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार की सभी धार्मिक यात्राओं और जुलूस को राज्य में अनुमति नहीं होगी । 21 जुलाई को ईद-उल-जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा । फिलहाल कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर ज्यादा भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक और धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी ।
- जैन धर्म और अन्य कई धर्मावलम्बियों द्वारा राज्य के कई स्थानों पर चतुर्मास पर्व का आयोजन किया जाता है । यह आयोजन चार महीने तक चलता है।इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्वभर से श्रद्धालु आते हैं । किसी भी सार्वजनिक और धार्मिक स्थान पर ऐसे आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी । अन्य सभी धर्मावलम्बियों के भी सभी धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा । आमजन से भी अपील की गई है कि पर्याप्त सावधानी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें । जहां तक संभव है, घर पर रहकर ही परिजनों के साथ पूजा-अर्चना, इबादत करें ।
- यूपी के जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में हर साल राजकीय मुड़िया पूनो मेला आयोजित किया जाता है । हर साल इस मेले में देश-विदेश के विभिन्न भागों से लाखों श्रद्धालु पूजा / परिक्रमा करने आते हैं। राजस्थान से भी कई श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होने जाते हैं । परंपरागत राजकीय मुड़िया पूनो मेला के आयोजन को निरस्त किया गया है । प्रशासन इसका प्रचार-प्रसार करेगा ताकि राजस्थान राज्य से मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सूचना मिल सके ।
- स्विमिंग पुल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होंगे। जो लोग वैक्सीन की कम से कम एक खुराक (1st dose) ले चुके हैं, उन्हें शाम 4 बजे से शाम 8 बजे तक की अनुमति होगी। सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त को “No Mask No Movement” की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं । जिला प्रशासन इंसीडेन्ट कमांडर्स / संयुक्त प्रवर्तन दल / वार्ड कमेटी / ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप के जरिए सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्वॉरेंटाइन नियमों के उल्लंघन और Covid Appropriate Behaviour की निगरानी सुनिश्चित कराएगा ।
- वार्ड / गांव / शहर में त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एनसीसी / एनएसएस का सहयोग लेकर प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय मास्क पहनने और अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के लिए जन जागरूकता करेंगे । सभी धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों से अपने स्तर पर Covid Appropriate Behaviour के लिए लगातार अपील करते हुए सहयोग लिया जायेगा ।
गृह विभाग की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन 4.0 के प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-
- सिनेमा , हॉल्सथियेटर , मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी DolT द्वारा बनाए गये पर पोर्टल पर E-Intimation के माध्यम से अपडेट करने हेतु निर्देश दिए गये थे। जिन सिनेमा, हॉल्स,थियेटर,मल्टीप्लेक्स संचालकों ने कार्यवाही पूर्ण ली है, उन सिनेमा हॉल्स,थियेटर,मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 9 बजे से सायं 3 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी,जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवा ली हो।
- प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रात 6 बजे से साय 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी,जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो।
- ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 9 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो।
- राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली हो,उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए।
- आउटडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 3 बजे तक अनुमत होगी एवं इनडोर खेल गतिविधियां प्रात 8 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उनके लिये अनुमत होगी, जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज ले ली हो।
- जिन दुकानों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उन दुकानों ,व्यापत्सायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घण्टे (सायं 4 बजे से सायं 3 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी,इसके साथ स्क्रीनिंग सुविधा मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है,इसकी सूचना मी डिस्प्ले करनी होगी।
- सिटीमिनी बसों का संचालन प्रात 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
- रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी एवं Take away , रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी।
- यदि रेस्टोरेन्ट के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, तो उन रेस्टोरेन्ट्स को अतिरिक्त ६ घण्टे (सायं 4 बजे से रात 10 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी।
- मैरिज गार्डन, मरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि शादी समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे,जिसकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in →e-Intimation:MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी।
- उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आकलन के पश्चात शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं।
- विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड बाजा वादक, लाइट डेकोरेशन, कटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
- उक्तव्यवसाय(बैण्ड,बाजा,लाइट,डेकोरेशन,कैटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होन या फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवानी होगी।
- विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात–निकासी की अनुमति नहीं होगी। परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी।
- आयोजनकर्ता द्वारा विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सरकारी कर्मचारी अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
- कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
- फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा नो मास्क-नो एन्ट्री की सख्ती से पालना की जायेगी।
- स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी। प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्कनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाइजर के प्रावधान किये जायेंगे।
- सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिग्स, डोर हैण्डल्ल आदि को बार-बार सेनटाइज किया जायेगा।
- विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की विडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
- यदि काई मैरिज गार्डन स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकॉल प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो मैरिज गार्डनस्थान को सील कर दिया जाएगा।
- आइसोलेशन जोन में पर्यटनफिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियां ऐसे रिसोर्ट होटल परिसर आदि में अनुमत हांगी, जिनका क्षेत्रफल 7500 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं अतिथियों के ठहरने हेतु कम से कम 25 कमरों की व्यवस्था हो।
- प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः ६ बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे।
- किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह जुलूस त्योहारों का आयोजन मला हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
- कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी।
- संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रात 5 बजे तक जन अनुशासन क्रिफ्यू रहेगा।
- शेष गतिविधियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे।
⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃
त्रि-स्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0 जारी
संक्रमण में गिरावट को देखते हुए विभिन्न गतिविधियों में छूट:
शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए सुझावों के मद्देनजर प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाते हुए त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0 के तहत विभिन्न गतिविधियों में छूट दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 28 जून, प्रातः 5 बजे से लागू होगी।
1/3— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 26, 2021
परिवहन संबंधी निर्देश:
- शहर में सिटीमिनी बसों का संचालन प्रातः 5 से सायं 8 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी ।
- शहर में संचालित सिटीमिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद प्रारम्भ होगा ।
- निजी वाहनों से आवागमन प्रातः 5 से सायं 8 बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमत होगा ।
- सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई तथा अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा एवं थोक आउटलेट खोलने की अनुमति होगी ।
- निजी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल प्रातः 5 से सायं 8 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
लॉकडाउन प्रतिबंधों में शिथिलता के बाद भी हमें कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना करनी होगी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हेतु जरूरी है लोग मास्क लगाएं व भीड़-भाड़ से दूर रहें।
वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का कारगर उपाय है।सभी आवश्यक रूप से वैक्सीन लगवाएं,अन्य लोगों को भी प्रेरित करें।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 26, 2021
अनुमत गतिविधियां:
- सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 से प्रातः 8 बजे खुल सकेंगे। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है, उन्हें सायं 4 से सायं 7 बजे तक की भी अनुमति होगी ।
- जिन जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- ऐसे जिम एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों को ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा एवं मास्क की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा।
- सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेन्ट्स, मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।
- वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेशन e-Intimation के माध्यम से दिनांक 1 जुलाई, 2021 के पश्चात self-generate कर प्राप्त कर सकेंगे ।
- ऐसे बाजारों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनके कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका हो, उन बाजारोंव्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी ।
- क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी, परन्तु इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो। इन क्लबों में संचालित रेस्टोरेन्टस सुविधाएं भी अनुमत होंगी ।
- रेस्टोरेन्ट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, एक छोड़कर एक, के रूप से अनुमत होगी।
त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 3.0 के प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-
2/3 pic.twitter.com/ZooB9jahgt— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 26, 2021
कार्यालय संबंधी निर्देश:
- ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां शत-प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे ।
- ऐसे कार्यालय जिनमें 60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें शत-प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
- कार्यालयों का समय प्रातः 930 से सायं 6 बजे तक रहेगा ।
- विभागाध्यक्ष गर्भवती महिलाओं, विकलांग एवं को-मॉरबिडिटी स्थिति वाले कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे सकेंगे ।
#Jaipur: अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी
अब सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे सरकारी कार्यालय, दुकानों,प्रतिष्ठानों के कार्मिकों का कम से कम 60 फीसदी स्टाफ हो चुका वैक्सीनेट…#UnlockGuideline #COVID19 pic.twitter.com/oNcTKPgm7u
— First India News (@1stIndiaNews) June 26, 2021
धार्मिक स्थल संबंधी निर्देश:
- प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों को लोगों का आवागमन हेतु धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के पश्चात प्रातः 5 बजे से सायं 4 बजे तक खोला जा सकेगा ।
- जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कन्टेनमेन्ट जोनकफ्यू क्षेत्र में किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति नहीं होगी ।
- धार्मिक स्थलों में व्यक्तियों के प्रवेश पर इस तरह अंतराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अन्दर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो ।
- धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- बड़े धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाये।
- आरती ऑनलाइन देखने हेतु प्रोत्साहित किया जाए ।
- मस्जिदों में अदा की जाने वाली नमाज के दौरान नमाजियों की संख्या उपलब्ध स्थान एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए रखी जाए ।
- धार्मिक आयोजनों या धार्मिक जुलूसों की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी ।
- जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंध समितिमंडलट्रस्ट द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करानी होगी ।
- बड़े धार्मिक स्थलों को खोले जाने से पूर्व जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय धार्मिक स्थल प्रबंधन द्वारा कर लिये गये हैं ।
- उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं सामान्य सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन किये जाने पर जिला कलक्टर, जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित धार्मिक स्थल को बंद कराया जा सकेगा।
- उक्त दिशा-निर्देशों की पालना की मॉनिटरिंग करने के लिए समस्त जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है ।
- जिले के सभी विधायकगण, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समिति में सदस्य तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सदस्य सचिव होंगे।
- जिले में प्रत्येक धर्म गुरू, प्रमुख धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा मुख्य प्राधिकारी का विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा।
#Breaking : राजस्थान में 73 दिन बाद खुले धार्मिक स्थल
कोरोना गाइडलाइन की पालना में दर्शन
सुबह 5 बजे से कोरोना गाइडलाइन प्रभावी#Rajasthan #UnlockGuideline— rpbreakingnews (@rpbreakingnews) June 28, 2021
आर्थिक एवं पर्यटन, फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों का आइसोलेशन जोन
कॉन्सेप्ट के आधार पर संचालन निम्न शर्तों के साथ अनुमत किया जा सकेगा:
- ऐसे रिसोर्ट, जिनका क्षेत्रफल लगभग 10 हजार वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों और अतिथियों के ठहरने के लिए 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है।
- उक्त गतिविधि हेतु जिला कलक्टर से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी।
- मेहमानों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाये ।
- आयोजनकर्ता द्वारा समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान एवं अतिथियों की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
- समस्त अतिथियों को रिसोर्ट में एक बार प्रवेश के पश्चात समारोह खत्म होने तक बाहर घूमना अनुमत नहीं होगा ।
- किसी भी प्रकार के मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह जुलूस त्योहारों मेलों हाट बाजार इत्यादि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी ।
- संपूर्ण प्रदेश में शनिवार सायं 8 से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
- इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन सायं 8 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
वैवाहिक कार्यक्रम संबंधी निर्देश:
- वैवाहिक कार्यक्रम 30 जून 2021 के बाद आयोजित करने की सलाह दी गई है ।
- अति-आवश्यक स्थिति में विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी।
- जिसमें अब 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in पोर्टल या 181 पर देनी होगी ।
- विवाह से सम्बन्धित किसी समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज आदि की 30 जून, 2021 तक अनुमति नहीं होगी ।
- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह हेतु अनुमत नहीं होंगे ।
- दिनांक 01 जुलाई, 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि में शादी-समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति (25 आयोजनकर्ता का परिवार व अतिथि, 10 बैण्ड-बाजे वाले, 5 (अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। जिसकी सूचना पोर्टल या 181 पर देनी होगी।
- विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में गृह विभाग ने सोमवार को प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। विवाह संबंधी दिशा-निर्देश- pic.twitter.com/LPoBKxYYXW
— CMO Rajasthan (@RajCMO) June 8, 2021