Restrictions will continue in Rajasthan: Gehlot government increased Section 144 till June 21

राजस्थान में जारी रहेंगी पाबंदियां: ​​​गहलोत सरकार ने 21 जून तक के लिए बढ़ाई धारा 144, सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्‌ठा होने पर रोक ।

Covid 19 को देखते हुए राजस्थान में पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सभी जिलों मेंं धारा 144 की अवधि 21 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद गृह विभाग ने इसके लिए Notification भी जारी कर दिया है। यह अवधि पहले 21 मई को खत्म हो रही थी लेकिन इसको 21 जून तक बढ़ाया है ।

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प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दिए थे। अब इसकी अवधि को फिर बढ़ाया गया है। अब प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन के नियम पहले से ही लागू हैं।


धारा 144 लागू होने के बाद पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है, यह शर्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगाने पर होता है। महामारी नियंत्रित के लिए लगाई गई धारा 144 में भी वैसे ही नियम होते हैं, लेकिन इसे लागू करने का तरीका अलग होता है। प्रदेश भर में Covid 19 की Second Wave को कंट्रोल करने के लिए ये पाबंदियां लगाई गई हैं।

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